अब बार-बार रिजेक्ट नहीं होगा PF क्लेम, जानिए कब और कैसे निकालें पैसे, ये है सही तरीका

First Ever News Admin
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First Ever news, PF Claim Online Process: अगर आपको भी पीएफ (PF) निकालने में बार-बार दिक्कतें आ रही है, तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल ईपीएफओ (EPFO) सदस्यों को पीएफ (PF) के पैसे निकालने में आ रही परेशानियों और बार-बार क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या से राहत दी गई है। rn

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य और कर्मचारी पेंशन निधि (EPF) खाताधारकों को पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब ईपीएफ कार्यालय क्लेम को आसानी से रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। rn

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बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईपीएफओ (EPFO) अंशधारकों के क्लेम को एक से अधिक बार रिजेक्ट नहीं किया जाए और क्लेम को निर्धारित समय में सेटल किया जाए। साथ ही कहा गया कि भुगतान में देरी और उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं।

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कई मामलों में यह देखा गया है कि दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया और जब इसे सुधार के बाद फिर से जमा किया गया तो इसे फिर अन्य/अलग कारणों से खारिज कर दिया गया। सभी ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्लेम रिजेक्ट न हो।rn

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ये है PF निकालने का ऑनलाइन तरीकाrn

  • इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) सदस्य अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करें,rn
  • इसके बाद अब टॉप मेन्यू बार से Online Services टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से Claim (Form-31, 19 & 10C) को चुनें,rn
  • अब आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और Verify पर क्लिक करें,rn
  • इसके बाद अब अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर के लिए Yes पर क्लिक करें और आगे बढ़ें, अब Proceed for Online Claim विकल्प को सेलेक्ट करें,rn
  • इसके बाद अपने पीएफ फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए PF Advance (Form 31) को सेलेक्ट करें,rn
  • वहीं इसके बाद फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको Purpose for which advance is required, भरना होगा और आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा,rn
  • अब यह ध्यान रहे कि पैसे निकालने के सभी उद्देश्य का उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा, अब वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें,rn
  • जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं,rn
  • आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा, जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।rn
  • EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, यह पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर आ जाता है।
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