First Ever News, चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश की महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों को दी बड़ी छूट दी है। दरअसल अब सरकारी रेलवे में 21 हजार प्रति माह से कम वेतन वाली संविदा महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन स्वयं विभाग द्वारा दिया जाएगा, जबकि इससे कम वेतन वाली अनुबंधित महिला कर्मचारियों को हरियाणा सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
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आपको बता दें कि मुख्य सचिव संरक्षण कौशल की ओर से इस संबंध में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जारी निर्देश में कहा गया है, कि 21 हजार प्रति माह से अधिक वेतन वाली संविदा महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की अवधि विभाग हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से जारी किया जाएगा।rn
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दरअसल कुछ महिला कर्मचारियों की याचिका सरकार के पास थी, कि मैटरनिटी लीव के दौरान उनके अनुबंध की समाप्ति के कारण वे 6 महीने की लीव का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। हालांकि, सरकार की ओर से पहले ही यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि नियुक्त महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के दौरान यदि उनका अनुबंध समाप्त हो जाता है। तो उनके अनुबंध का आधा, उनका मातृत्व अवकाश की अवधि तक का वेतन हो जाएगा।rn
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बता दें कि हरियाणा में भी पक्के कर्मचारियों की नौकरी पर अनुबंधित महिला कर्मचारियों को 6 महीने की प्रारंभिक अवकाश छुट्टी का नियम है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मूलनिवासी लाभ अधिनियम के तहत एक महिला कर्मचारी को 6 महीने के लिए मूलाधार अवकाश के लाभ से कोई सिद्धांत नहीं दिया जाना चाहिए। यह निर्देश सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इन नियुक्तियों की बैठकें आयोजित की जाएं। खुद सीएम मनोहर लाल इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
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