खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर NIA का बड़ा एक्शन, ये संपत्तियां की गई जब्त

First Ever News Admin
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First Ever news, NIA Action Against Khalistan Supporter: कनाडा में हिंदुओं को धमकी देने वाले खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर NIA ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर NIA ने एक सख्त एक्शन लिया।rn

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तो वहीं खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने शनिवार को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति जब्त कर ली है। दरअसल कनाडा स्थित नामित व्यक्तिगत आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून पर अपना शिकंजा कसते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार को अमृतसर में गैरकानूनी सिख फॉर जस्टिस (SJF) संगठन के स्वयंभू जनरल काउंसिल के घर और जमीन को जब्त कर लिया है।rn

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ये संपत्तियां की गई जब्तrn

तो वहीं NIA ने कहा- जब्त की गई संपत्तियों में अमृतसर के खानकोट गांव में स्थित 46 कनाल कृषि भूमि और सेक्टर 15/सी, चंडीगढ़ में मकान संख्या 2033 का 1/4 हिस्सा शामिल है। दरअसल ये संपत्तियां पहले दो अलग-अलग मामलों में सरकार द्वारा पारित आदेशों के बाद कुर्क की गई थीं। संपत्तियों को अब गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 33(5) के तहत अदालत के आदेश पर आरसी-19/2020/एनआईए/डीएलआई दिनांक 5 अप्रैल 2020 के तहत दर्ज धाराओं के तहत जब्त कर लिया गया है।rn

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पन्नू समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर rn

तो वहीं एजेंसी ने कहा- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 120-बी, 124-ए, 153-ए 153-बी और 17, 18 और 19। मामला मूल रूप से धारा 124 ए के तहत 19 अक्टूबर, 2018 को दर्ज किया गया था। अमृतसर के सुल्तानविंड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-A, 153-B और 120-B दर्ज की गई और बाद में एनआईए (NIA) को हस्तांतरित कर दी गई। मामले में अब तक पन्नू समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जा चुका है।rn

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NIA के रडार पर है पन्नूrn

आपको बता दें कि पन्नू 2019 से एनआईए (NIA) के रडार पर है, जब आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने आतंकवादी के खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था, जो आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों को बढ़ावा देने और संचालित करने और पंजाब और अन्य जगहों पर भय और आतंक फैलाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।rn

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पन्नू के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थेrn

आपको बता दें कि 3 फरवरी, 2021 को एनआईए (NIA) विशेष अदालत द्वारा पन्नू के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। उन्हें पिछले साल 29 नवंबर को ‘घोषित अपराधी (PO)’ घोषित किया गया था। rn

तो वहीं एनआईए (NIA) जांच से पता चला है कि पन्नू’ का संगठन, सिख फॉर जस्टिस, भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी अपराधों और गतिविधियों के लिए उकसाने के लिए साइबरस्पेस का दुरुपयोग कर रहा था। एनआईए जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पन्नू एसएफजे का मुख्य संचालक और नियंत्रक था।rn

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