Modi Surname case: सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी का बयान, बोले- सच्चाई की जीत होती है

First Ever News Admin
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Rahul Gandhi Modi Surname case: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राहुल की सजा पर रोक लगाई है। राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा- हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। तो वहीं मामले में राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आयी है, उन्होने कहा- आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है।rn

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कांग्रेस मुख्यालय में शीर्ष नेताओं ने की प्रेसवार्ता rn

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस मुख्यालय में शीर्ष नेताओं ने प्रेसवार्ता की। तो वहीं इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने इस फैसले को सच की जीत बताया और सभी को धन्यवाद किया, जो इस परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे। तो वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी, अधिर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मलिकार्जुन खरगे शामिल हुए। इस दौरान खड़गे ने कहा- आज बड़ा खुशी का दिन है, सत्यमेव जयते-सत्य की जीत हो गई, डेमोक्रेसी की जीत हो गई। rn

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अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया ये तर्क rn

दरअसल राहुल गांधी के मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। इस दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा- खुद शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का मूल सरनेम ही मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम भुताला है। लेकिन फिर यह मामला कैसे बन सकता है।

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साथ ही सिंघवी ने कोर्ट में कहा- राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया, उन्होंने केस नहीं किया। उन्होंने कहा- यह लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है।rn

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बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में राहुल का पक्ष रखते हुए कहा- इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सज़ा दे दी गई, इसका नतीजा यह होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने कहा- हाईकोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा, राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं। rn

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तो वहीं जस्टिस गवई बोले- ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है, इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया गया है। जस्टिस गवई ने कहा- ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है। ट्रायल जज ने लिखा है कि सांसद होने के आधार पर आरोपी को कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती। साथ ही आदेश में काफी नसीहत भी दी गई है। rn

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तो वहीं राहुल पर आदेश लिखवाते हुए पीठ ने कहा- राहुल की अपील सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही कहा- जहां तक राहुल की सजा पर रोक की बात है, ट्रायल कोर्ट ने राहुल को मानहानि की अधिकतम सजा दी है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं दिया है। rn

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