चंडीगढ़: हरियाणा में अविवाहित और विदुर पेंशन लाभार्थियों को लेकर गलत जानकारियां फैलाई जा रही है, इसी को लेकर एक सरकारी प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होने बताया कि दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए नोटिफिकेशन में या फिर पेंशन देने के प्रावधानों में कोई भी नई शर्त नहीं जोड़ी गई है। दोनों ही कैटेगरी में लाभार्थी इस योजना का लाभ उन्हीं शर्तों पर उठा पाएंगे जो शर्तें अन्य पेंशन धारक लाभार्थियों के लिए रखी गई हैं। rn
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लाभार्थियों के लिए पेंशन का नोटिफिकेशन जारी rn
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित और विदुर लाभार्थियों के लिए पेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वहीं 45 साल तक उम्र के अविवाहित और 40 वर्ष होने के बाद विधुर लाभार्थियों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। अविवाहित और विदुर लाभार्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर पेंशन मिलेगी, जो शर्तें बुजुर्गावस्था, विधवा या अन्य योजनाओं के तहत दी जाती है।rn
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लाभार्थियों के लिए ये हैं शर्तेंrn
बता दें कि 40 वर्ष तक की उम्र होने पर विधुर को पेंशन देने का प्रावधान नोटिफिकेशन में किया गया है, लेकिन परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय 3 लाख से अधिक ना हो। तो वहीं इसी तरह ही 45 साल की उम्र होने पर अविवाहित को पेंशन देने का प्रावधान जोड़ा गया है। साथ ही परिवार पहचान पत्र में उनके लिए वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 80 हजार रखी गई है। rn
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अगर दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो लाभार्थी को जिला समाज कल्याण अधिकारी को इससे जुड़ी जानकारी से सूचित कर आना होगा। इसके अलावा अगर कोई लाभार्थी गलत सूचना देता है या किसी सूचना को छिपाता है, तो पेंशन को ब्याज सहित वापस लिया जाएगा।rn
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