Delhi Metro Liquor Rule: दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतले हरियाणा में लाने वाले लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, जी हां अब हरियाणा में दिल्ली मेट्रो के रूल लागू नहीं होंगे, क्योंकि नियम बदल दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लेकर हरियाणा में आता है, तो उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस NDPS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी।rn
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दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं rn
आपको बता दें कि हाल ही में DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो में सफर के दौरान शराब की 2 बोतल ले जाने की छूट दी थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश या दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतले हरियाणा में लाने वाले लोगों को पुलिस से सामना करना होगा। हरियाणा में सिर्फ यहां के ही एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल्स लागू होंगे। इनके अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है।rn
फरीदाबाद, गुरुग्राम में शराब लाने पर होगी कार्रवाई
तो वहीं DMRC ने नियमों के बारे में स्पष्ट किया है, कि दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल सीलबंद शराब के साथ यात्रा की जा सकती है। क्य़ोंकि दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों को भी जोड़ती है। ऐसे में यदि कोई मेट्रो में शराब लेकर कोई व्यक्ति सफर करता है, तो उसे हरियाणा आबकारी नियमों का पालन करना होगा। इसको लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि उनके क्षेत्र में उनके राज्य के आबकारी नियम ही लागू होंगे। rn
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