बिना बताए मोबाइल फोन पर करेंगे Call Recording तो होगी जेल, जानें हाईकोर्ट का फैसला

First Ever News Admin
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First Ever News, Tech News, Tech News, mobile phone call recording: अक्सर हम अपने फोन में दूसरे की बाते रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अब सावधान हो जाइये, क्योंकि अब मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करना भारी पड़ सकता है। rn

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आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध rn

आपको बता दें कि अगर आप दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करते है, तो यह आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। तो वहीं आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। तो वहीं इतना ही नहीं अगर दूसरे पक्ष ने इसके खिलाफ शिकायत कर दी तो उसे सजा भी हो सकती है।rn

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कोर्ट ने सुनाया ये फैसला rn

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर पति-पत्नी विवाद के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर फैसला सुनाया है। rn

दरअशल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामला चाहे निजी संबंधों का ही क्यों ना हो, अदालते ऐसा सबूत स्वीकार नहीं कर सकती, जिसमें बिना मंजूरी मोबाइल फोन पर बातचीत की रिकार्डिंग करना हो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है।rn

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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता पत्नी की बातचीत को उनकी जानकारी के बगैर पति ने चुपचाप टैप कर लिया। कोर्ट ने कहा कि तरह की कारगुजारी संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।rn

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ये है मामला rn

आपको बता दें कि मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का है, जहां पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए आवेदन किया था। तो वहीं पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी की बातचीत की रिकार्डिंग कर उसे कोर्ट में एक साक्ष्य के रूप में पेश किया था। जिसमें पति ने पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाए थे। तो वहीं अब फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आदेश को रद्द करने की मांग की।rn

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आपको बता दें कि जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए आदेश में कहा कि बिना बताए फोन कॉल रिकार्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकार का भी उल्लंघन है। rn

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