First Ever News, Haryana News, Haryana Crime: हरियाणा में अपराधों पर सजा के प्रावधानों को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि अब प्रदेश में छोटे-मोटे अपराधों पर केस दर्ज नहीं होगा। तो वहीं ऐसे मामलों पर र्सिफ जुर्माना लगाया जाएगा। rn
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28 कानूनों में बदलावrn
बता दें कि प्रदेश सरकार ने 28 कानूनों में बदलाव कर सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो वहीं 319 अधिनियमों की समीक्षा का काम संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपा गया है। दरअसल उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अप्रासंगिक कानूनों को बदलने की कवायद शुरू की है। तो वहीं प्रशासनिक सचिवों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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जुर्माने का प्रवधान rn
आपको बता दें कि ऐसे मामलों को आपराधिक कृत्य की बजाय नागरिक अपराध के रूप में मानकर प्रशासनिक उपायों, जुर्माने या अन्य गैर-आपराधिक दंडों के माध्यम से विनियमित किया जा सकता है। rn
तो वहीं राज्य में व्यवसाय और उद्योगों के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने का लक्ष्य मानते हुए कुछ छोटे-मोटे अपराध नियमित हिस्से के रूप में हो सकते हैं। उन्हें आपराधिक रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।rn
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