Batla House Case: दिल्ली HC का बड़ा फैसला, उम्रकैद में बदली दोषी आरिज की फांसी

First Ever News Admin
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First Ever News, Delhi News, Delhi Highcourt on Batla House Case: बाटला हाउस एनकाउंटर केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। दरअसल साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। rn

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आपको बता दें कि यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की पीठ ने सुनाया है। दरअसल दोषी और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद पीठ ने अगस्त में इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। rn

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ये है पूरा मामला

बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शर्मा 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे। दरअसल मोहन शर्मा ने धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश में वहां छापेमारी की थी। rn

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8 मार्च, 2021 को खान को दोषी ठहराया rn

तो वहीं मामले में ट्रायल कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को खान को दोषी ठहराते हुए कहा था कि उसने और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोलियां चलाईं। तो वहीं 15 मार्च, 2021 को ट्रायल कोर्ट ने खान को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, इसके साथ ही 10 लाख रुपये तुरंत शर्मा के परिवार के सदस्यों को दिए जाने का आदेश दिया था।rn

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दोषी ने की थी कोर्ट में ये अपीलrn

आपको बता दें कि उच्च न्यायालय को खान की मौत की सजा की पुष्टि के लिए एक संदर्भ प्राप्त हुआ। जब कोई निचली अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाती है, तो उच्च न्यायालय सजा की पुष्टि के लिए दलीलें सुनकर उसके फैसले की जांच करता है।

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तो वहीं ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में बिना किसी उकसावे के पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने के खान के कृत्य को घृणित और क्रूर बताया था और कहा था कि इससे पता चलता है कि वह न केवल समाज के लिए खतरा था, बल्कि राज्य का दुश्मन भी था।rn

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