राम रहीम को HC से बड़ी राहत, इस मामले में दर्ज हुई FIR को रद्द करने का आदेश

First Ever News Admin
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First Ever News, Gurmeet Ram Rahim Singh: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक मामले में बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि साध्वी यौन शोषण और हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।rn

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इस मामले में राहत- rn

बता दें कि गुरमीत राम रहीम सिंह को गुरु रविदास और संत कबीर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। तो वहीं साथ ही याचिका का निपटारा भी कर दिया गया है। दरअसल राम रहीम की तरफ से याचिका दाखिल कर सत्संग को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई थी।rn

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दायर याचिका में ये कहा गया- rn

आपको बता दें कि राम रहीम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था, कि उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295ए तहत मामला दर्ज किया गया है। rn

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तो वहीं जालंधर के पातरां में 17 मार्च को ये मामला दर्ज किया गया है, जबकि जिस सत्संग को लेकर मामला दर्ज किया गया है वो सात साल पहले किया गया था। वहीं जबकि एफआईआर इतने लंबे समय के अंतराल पर दर्ज की गई। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्रवचन के समय किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं मिला है।rn

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कोई अपमान नहीं किया गया- rn

तो वहीं राम रहीम की तरफ से लगाई गई याचिका में कहा गया- प्रवचन के दौरान जो बाते कहीं गई है वो बातें ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुरूप हैं, याचिका के साथ संलग्न विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि संत कबीर दास और गुरु रविदास के अनुयायियों के प्रति जानबूझकर कोई अपमान नहीं किया गया है।rn

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इतने सालों बाद दर्ज करवाई थी FIR- rn

बता दें कि राम रहीम पर जिस शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसने प्रवचन के सिर्फ चुनिंदा खंडों को निकाला और उसको बिना उचित संदर्भ के प्रस्तुत किया। तो वहीं कोर्ट ने कहा- सभी तथ्यों को देखते हुए यह पता चला है कि डेरा प्रमुख की तरफ से प्रवचन किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रस्तुत नहीं किया गया।

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बता दें कि साल 2016 में राम रहीम ने अपने अनुयायियों को यह प्रवचन दिया था, जिस पर सात साल बाद एफआईआर दर्ज की गई।

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