नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक, हिंसा के बाद 753 अवैध निर्माण गिराए गए

First Ever News Admin
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Haryana Nuh Violence Situation Update: हरियाणा के नूंह से शुरु हुई हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार हिंसा के बाद एक्शन में नजर आई थी। जिसके बाद नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन अब राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।rn

बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगा दी रोक

आपको बता दें कि हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ-मोटो लिया था। जिसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए।rn

हिंसा के बाद प्रदेश सरकार का एक्शन मोड

दरअसल हिंसा के बाद से प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही थी। बता दें कि नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। तो वहीं प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। साथ ही नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। इतना ही नहीं नूंह के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। rn

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