हरियाणा में तोड़नी होगी बिल्डिंगों की चौथी मंजिल, शहरों में स्टिल्ट प्लस के लिए आदेश, खरीदफरोख्त पर भी रोक…

पहले स्वीकृत भवन योजना के बिना चौथी मंजिल के लिए OC जारी किया गया है. ऐसे निर्माण की मूल स्थिति में बहाली सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी. ऐसे सभी वास्तुकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है.

Admin
4 Min Read
Haryana News, Ban on fourth floor in Haryana, Haryana Government Stilt Plus Four Storey Demolition Order

Haryana News, Ban on fourth floor in Haryana, Haryana Government Stilt Plus Four Storey Demolition Order: हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, अब आपको अपने मकान की चौथी मंजिल को तोड़ना होगा जी हां इसको लेकर आदेश जारी किया है. तो चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर.

4 मंजिला बिल्डिंगों के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंगों के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण ढहाना होगा. भवन को पहले वाली मूल स्थिति में लाना जरूरी होगा.

 

खरीदफरोख्त पर भी रोक

आपको बता दें कि सरकार ने चौथी मंजिल पर बने निर्माणों को लेकर किसी प्रकार की खरीदफरोख्त पर भी रोक लगा दी है. तो वहीं नगर आयोजन विभाग को ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर की सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी की नीति बनाई थी, लेकिन इस पर विवाद होने पर 23 फरवरी 2023 को विभाग के तत्कालीन महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश ने नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. तो वहीं इसके बावजूद बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट्स ने ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) जारी किए, जहां इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले चौथी मंजिल के लिए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई थी.

 

कॉमर्शियल सर्टिफिकेट नहीं होंगे जारी

आपको बता दें कि 23 फरवरी 2023 से पहले स्वीकृत भवन योजना के बिना चौथी मंजिल के लिए OC जारी किया गया है. ऐसे निर्माण की मूल स्थिति में बहाली सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी. ऐसे सभी वास्तुकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है. इसके साथ ही इमारतों के लिए कोई व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने पर सरकार ने रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. जहां चौथी मंजिल के लिए भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई है, वहीं यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी व्यवसाय प्रमाणपत्र हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के नियमों के अनुसार हैं.

 

OC जारी करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

इसके अलावा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी OC एक कानूनी दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि भवन निर्माण अनुमोदित योजना के अनुरूप है और कब्जे के लिए तैयार है. मालिक द्वारा फ्लैट, घर का कानूनी कब्जा अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही वैध होता है. प्रतिबंध के बावजूद स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों के निर्माण और OC जारी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. भवन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे सभी अनधिकृत निर्माणों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करें और सुनिश्चित करें कि चौथी मंजिल पर उक्त इकाइयों की कोई बिक्री या खरीद उनके द्वारा न की जाए.

Read Also:- 

हरियाणा में कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट, विभाग ने दिया ये आदेश

हरियाणा ACB की एक और बड़ी कार्रवाई, मत्स्य विभाग के अधिकारी समेत 3 पर केस दर्ज, ₹100000 की रिश्वत लेते काबू

हरियाणा में HCS अफसरों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने किया ये ऐलान

हरियाणा में पटवारी ने ली महज 1200 रुपये की रिश्वत, ACB की टीम ने रंगे हाथ दबोचा

Haryana: बड़ा हादसा टला, सवारियों से भरी बस के ब्रेक फेल…खदान में उतरी रोडवेज बस..

Share This Article