चंडीगढ़: मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नतीजों को खारिज कर दिया है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है।
आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए है। दरअसल इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था।
बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा- सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे, जिनको रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर कम किया। साथ ही कहा- कल सोमवार को सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी थी, रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया है और इसके लिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो।
आपको बता दें कि सीजेआई की बेंच के सामने सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था, कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था। तो वहीं कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे, जो कोर्ट रूम पहुंचे। तो वहीं रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा कर दिए गया। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।