Vijay Darda Case: छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में बड़ा फैसला आया है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बुधवार यानी आज 26 जुलाई को पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इसके अलावा उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को भी सजा सुनाई गई है। rn
बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितता के मामले में उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो वहीं इसी मामले में अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को तीन साल जेल की सजा सुनाई। rn
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CBI ने की थी अधिकतम सजा देने की मांगrn
दरअसल सीबीआई (CBI) ने अदालत से मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि, दोषी सेहत का हवाला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते, मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। rn
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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको दोषी ठहराया था rn
आपको बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने IPC की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी सामरिया, और कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को दोषी ठहराया था। rn
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दोषियों के वकील ने कोर्ट में ये कहाrn
तो वहीं दोषियों के वकील ने कोर्ट में कहा- मामले में ट्रायल पूरा करने में नौ साल लग गए। इतने सालों तक मेरे मुवक्किलों ने प्रताड़ना सही है, अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से सुनवाई के लिए अदालत में आते थे। दोषियों के वकील ने कहा था गवाहों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रॉसिक्यूशन की होती है, अगर वह उनको सुरक्षित नहीं रख सकते तो यह उनकी गलती है। rn