Delhi Service Law: नए सेवा कानून पर केंद्र को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में मांगा जवाब

First Ever News Admin
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Delhi Service Law: पिछले काफी समय से दिल्ली में नए सेवा कानून को हंगामा हो रहा है, लेकिन अब दिल्ली की के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) पहुंच गई है।

Delhi Service Law: नए सेवा कानून पर केंद्र को नोटिस, SC ने चार हफ्ते में मांगा जवाब... Supreme court, Delhi Services Law, Delhi Government, AAP government, pm MODI, NCTD

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दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में चुनौतीrn

आपको बता दें कि इसको लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में नए NCTD (संशोधन) कानून, 2023 को चुनौती दी है। दरअसल इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। तो वहीं इस बिल को पारित करने के लिए 131 सांसदों ने पक्ष में जबकि 102 ने इसके विरोध में मतदान किया था, और फिर इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई थी। rn

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने मांगा चार हफ्ते में जवाब rn

आपको बता दें कि मामले में अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा. तो वहीं इसके साथ ही दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस भेजा गया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। साथ ही दिल्ली सरकार के अध्यादेश की याचिका में संशोधन कर कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने मंजूरी दी है।rn

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19 मई को दी गई थी अध्यादेश को चुनौती, 12 अगस्त को बना कानून rn

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने पहले 19 मई के अध्यादेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) सुनवाई कर रहा था, लेकिन इसी बीच केंद्र ने बिल पेश किया और अगस्त में संसद ने इसे पास कर दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupdi Murumu) ने बीते 12 अगस्त को इस पर साइन किए और ये कानून बन गया था। rn

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