Dhananjay Singh Case: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 4 साल पुराने अपहरण मामले में 7 साल की जेल हुई है। आपको बता दें कि जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट (MP-Mla Court) ने अभिनव सिंघल से जुड़े 4 साल पुराने अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है, तो वहीं इसके अलावा अदालत ने उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने 5 मार्च दिया था दोषी करार
आपको बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट ने 5 मार्च को मामले में दोषी करार दिया था। तो वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट (MP-MLa Court) ने 10 मई 2020 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेज गया था।
जानें क्या है क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था, कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया।
साथ ही बताया था कि वहां धनंजय सिंह ने वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। तो वहीं मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। तो वहीं पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया था।