Haryana: सीएम सैनी के एक आदेश से ACB को झटका, अफसरों की बढ़ेंगी मुश्किलें, पढ़ें नया आदेश

Admin
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Haryana: ACB shocked by an order of CM Saini, problems of officers will increase, read the new order

Haryana News:  हरियाणा के नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सैनी के एक आदेश से ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को झटका लगा है। आपको बता दें कि CM सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक ऑर्डर को बदल दिया है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं पूरी खबर।

एंटी करप्शन ब्यूरो को झटका

Haryana: ACB shocked by an order of CM Saini, problems of officers will increase, read the new order
Haryana: ACB shocked by an order of CM Saini, problems of officers will increase, read the new order

आपको बता दें कि सरकार के नए आदेश के तहत अब एसीबी (ACB) सीधे हरियाणा लोकायुक्त को अपनी जांच रिपोर्ट नहीं भेज पाएगा। तो वहीं इस नई व्यवस्था के अनुसार अब विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी। उधर प्रदेश सरकार के नए आदेश से मुख्य सचिव ऑफिस और पावरफुल हो जाएगा।

CM ऑफिस का सीधा दखल!

तो वहीं लोकायुक्त ने उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिनके खिलाफ एसीबी (ACB) ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी। मुख्य सचिव कार्यालय को अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

अफसरों की मुश्किलें बढ़ेंगी!

आपको बता दें कि हरियाणा विजिलेंस डिपार्टमेंट को मुख्य सचिव ऑफिस से ही दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन अब उन अफसरों की मुश्किलें बढ़ेंगी, जिनके खिलाफ एसीबी (ACB) जांच पूरी कर चुकी है। इतना ही नहीं लोकायुक्त ने एसीबी (ACB) को ऐसे कई मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था, जो उसके निर्णय के तहत थे या जिन पर भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका था। तो वहीं मुख्य सचिव कार्यालय ने मौजूदा चलन को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि उन मामलों की जानकारी और रिपोर्ट न तो सरकार को मिलती है और न ही वे मामले सरकार के संज्ञान में है।

अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें

बताया जा रहा है कि लोकायुक्त को रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था को और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा- अधिकांश शिकायतें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हैं, इसलिए लोकायुक्त द्वारा एसीबी (ACB) से अधिकारियों के खिलाफ मांगी गई, किसी भी जांच रिपोर्ट के संबंध में सतर्कता विभाग को सूचित किया जाना चाहिए।

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