हरियाणा में शराबियों को झटका, नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी, जानें कितने बढ़ेंगे रेट

शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. आपको बता दें कि प्रदेश में शराब महंगी होने वाली है. दरअसल हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी, जिसमें अगले महीने से शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है.

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Haryana govt approves new excise policy in state will make liquor expensive now

Haryana Excise Policy, Haryana govt approves new excise policy in state will make liquor expensive now, Excise Duty on Liquor: एक और जहां हरियाणा में आने वाली 25 मई को चुनाव होने है, तो वहीं इसी बीच शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. आपको बता दें कि प्रदेश में शराब महंगी होने वाली है. दरअसल हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी, जिसमें अगले महीने से शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है.

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नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी

Haryana govt approves new excise policy in state will make liquor expensive now

Haryana govt approves new excise policy in state will make liquor expensive now

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इसके तहत विदेशी शराब के दामों में 4 से 5 फीसदी तक की बढ़ौतरी होने वाली है, जबकि देसी शराब की बोतल करीब 4 रुपए तक महंगी होगी. तो वहीं ये बदलाव 12 जून 2024 से लागू होंगे, क्योंकि पुरानी पॉलिसी इसी तारीख तक प्रभावी रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कितनी मंहगी होगी प्रदेश में शराब.

 

ठेके किसी गांव से 50 मीटर दूर खोले जा सकेंगे

दरअसल कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ है कि प्रदेश में अब शराब के ठेके किसी गांव से 50 मीटर दूर खोले जा सकेंगे. तो वहीं कोई भी बार रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेगा. हालांकि इस मामले में दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद को छूट प्रदान की गई है। 12 बजे के बाद भी बार खोलने पर सरकार की ओर से कोई मनाही नहीं है. इसके साथ ही बस उसके लिए भी सरकार ने एक्स्ट्रा फीस तय की है. यदि रात 12 के बाद से 2 बजे तक कोई बार खोलता है तो उसे सालाना 20 लाख रुपए अदा करने होंगे. तो वहीं इसके अलावा यदि 2 बजे के बाद भी कोई बार खोले रखना चाहता है तो उसे सरकार को 5 लाख रुपए प्रति घंटे की फीस देनी होगी.

 

अगले महीने से लागू होगी नई नीति

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी तक चार चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं और अभी तीन चरणों का मतदान बाकी है. तो वहीं आखिरी चरण में 1 जून 2024 को मतदान होंगे. उसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जारी होंगे. हरियाणा सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी 12 जून से लागू होगी. दरअसल यह पॉलिसी 12 जून 2024 से अगले एक साल तक के लिए है.

 

जानें कितनी बढ़ेंगी शराब की कीमतें?

खबरों की मानें तो, नई नीति के लागू होने के बाद प्रदेश में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि नई पॉलिसी में एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी को कितना बढ़ाया गया है. अभी सिर्फ यह बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगी है और बढ़ोतरी मामूली है.

 

इस दिन शुरू होगी दुकानों की नीलामी

तो वहीं नई पॉलिसी में इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी आईएमएफएल और देसी शराब दोनों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव है. यानी 12 जून से नई नीति के लागू होने के बाद हरियाणा में अंग्रेजी शराब और देसी शराब दोनों की कीमतों में इजाफा होने वाला है. सरकार आने वाले दिनों में इम्पोर्टेड ब्रांडों के लिए भी न्यूनतम खुदरा बिक्री दर तय करेगी. पॉलिसी को मंजूरी के बाद शराब की खुदरा दुकानों की ई-नीलामी 27 मई से शुरू होगी.

 

क्यूआर कोड बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम

हरियाणा सरकार ने 12 जून 2023 से शुरू हुए साल के लिए आईएमएफएल और देसी शराब पर क्यूआर कोड बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को पेश किया था. अब 12 जून 2024 से शुरू हो रहे साल में इसे इम्पोर्टेड फॉरेन लिकर पर भी लागू करने का फैसला लिया गया है. 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने आईएमएफएल की 700 लाख प्रूफ लीटर और देसी शराब की 1,200 लाख प्रूफ लीटर की मात्रा का मैक्सिमम बेसिक कोटा तय किया है.

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