First Ever News, चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेशवासियों के लिए नई-नई योजनाएं लाती रहती है, इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना शुरू की है। आपको बता दें कि सरकार बेटियों की शादी होने पर परिवारों को शादी का शगुन देती है। rn
तो वहीं इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को शादी के बाद ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। जिसके बाद सरकार की ओर से शगुन का पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।rn
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ऐसे मिलता है पैसा..rn
तो वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों की जिन बेटियों के नाम बीपीएल (BPL) सूची में दर्ज हैं, उन्हें कन्या विवाह शगुन योजना (Kanya Vivah Shagun Yojana) के तहत 71,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही सभी वर्ग की विधवाएं, बेघर महिलाएं, अनाथ जो बीपीएल (BPL) सूची में हैं या जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना के तहत 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।rn
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शादी के 6 महीने के भीतर मिलेगा अनुदानrn
तो वहीं यमुनानगर जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद शादी के 6 महीने के भीतर माता-पिता को सरकार की ओर से उक्त राशि का अनुदान दिया जाएगा।rn
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इनको भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि..rn
साथ ही डीसी मनोज कुमार ने कहा- बीपीएल (BPL) सूची में शामिल सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार, एससी या ओबीसी से संबंधित परिवार जो बीपीएल (BPL) सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले विवाहित जोड़ों को 51,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा और यदि पति-पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग है, तो उसे 31,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।rn
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