Haryana News: HCS अधिकारियों को रिटर्न जमा करने के निर्देश, 25 जुलाई तक का दिया समय

First Ever News Admin
2 Min Read

हरियाणा सरकार एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पर सख्त नजर आ रही है, बता दें कि हरियाणा सरकार ने सभी एचसीएस (HCS) (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को आगामी 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित वार्षिक संपत्ति रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करने के निर्देश जारी किये हैं।rn

rn

तो वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24(1) के अनुसार, सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक चल और अचल का संपत्ति रिटर्न हर साल 30 अप्रैल तक जमा करवाना होती है।rn

लेकिन पाया गया है कि कुछ एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों ने चल और अचल संपत्तियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे में निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित वार्षिक संपत्ति रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करवा दें।rn

rn

इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि चल और अचल संपत्ति की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में नकदी, बैंक शेष, जमा, ऋण और अग्रिम, शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर, व बांड आदि में निवेश, आभूषण, वाहन, परिवहन के साधन, कोई भी बिजली व इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एलसीडी, एलईडी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर आदि शामिल होंगे।rn

rn

तो वहीं इसके अलावा अधिकारी, उसके पति या पत्नी अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण और अन्य देनदारियां, अर्जित या विरासत में मिली हुई अन्य चल संपत्तियां भी वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में शामिल होगी। rn

rn

Share This Article