HSSC-HPSC Update: खट्टर सरकार ने अब भर्ती को लेकर बदला नियम, नगर निगम कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट

First Ever News Admin
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First Ever News, Haryana News: हरियाणा सरकार ने नगर निगम कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नियम बदल दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा में नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HSSC द्वारा की जा सकेगी। तो वहीं भर्ती की जिम्मेदारी सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति को भी सौंपी जा सकती है।rn

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बता दें कि इसके लिए सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव किया है, तो वहीं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं कानूनी विश्लेषक हेमन्त कुमार ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता द्वारा 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में भर्ती एजेंसी ने हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती एवं शर्तें) में संशोधन किया है।rn

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तो वहीं सेवा नियम, 1998 के नाम से एक नई धारा जोड़ी गई है। उस धारा को समाप्त कर दिया गया है जिसमें नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती और चयन के लिए केवल दो प्रकार की चयन समितियों का उल्लेख किया गया था।rn

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आपको बता दें कि कुछ पदों पर भर्ती शहरी निकाय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई, जिसमें नगर निगम आयुक्त और दो अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे, जबकि अन्य पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी गठित समिति की थी।

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तो वहीं नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में, जिसमें नगर निगम के सबसे वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किया जाता था। इसमें संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त का एक प्रतिनिधि और एक अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे।rn

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हालांकि, इन सबके बीच, हेमंत ने कहा कि निस्संदेह, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 67 (2) के तहत, राज्य सरकार को नगर निगम कर्मचारियों के लिए भर्ती और सेवा शर्तों आदि के लिए नियम बनाने का कानूनी अधिकार है, जिसके तहत आज से 25 साल बाद. इससे पहले सेवा नियम सितंबर 1998 में बनाये गये थे।

हालांकि, उस समय प्रदेश में केवल एक ही फरीदाबाद नगर निगम अस्तित्व में था और आज 11 नगर निगम हैं। राज्य सरकार चाहे तो उक्त 1998 सेवा नियमों में संशोधन कर नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चयन समिति के बजाय किसी भर्ती एजेंसी को दे सकती है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि नगर निगम की धारा 67(4) के अनुसार अधिनियम, 1994, नगर निगम सेवा में नियुक्त कर्मियों की स्थिति हरियाणा के अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं है।rn

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इसलिए नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से करवाने की बजाय नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती और चयन के लिए एक विशेष भर्ती एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए। rn

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