Pakistan के पूर्व PM इमरान खान को तीन साल की सजा, जानें क्या है तोशाखाना मामला?

First Ever News Admin
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Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को तोशखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही अदालत ने पीटीआई (PTI) प्रमुख पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।rn

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10 मई को दोषी ठहराया गया थाrn

आपको बता दें कि पाकिस्तान के पुर्व पीएम और तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने दायर एक शिकायत पर 10 मई को दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद पीटीआई ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है।rn

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महंगे सरकारी तोहफे बेचने का आरोप लगा थाrn

तो वहीं आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा- तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। दरअसल शुक्रवार को एक पाकिस्तानी उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था और इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी तोहफे बेचने और इससे फायदा हासिल करने का आरोप लगा था। rn

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ये है तोशाखाना मामलाrn

आपको बता दें कि चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। उन्होंने कहा- इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान अलग-अलग देशों से मिले गिफ्ट बेच दिए थे। इसके साथ ही इमरान खान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसके बाद बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन इसके बाद खुलासा हुआ कि रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।rn

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