Patanjali Yogpeeth Trust: बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पतंजलि को चुकाना होगा 4.5 करोड़ का टैक्स

Admin
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Patanjali Yogpeeth Trust: Big blow to Baba Ramdev from Supreme Court, Patanjali will have to pay tax of Rs 4.5 crore

Baba Ramdev: योग गुरु रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, आपको बता दें कि उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर..

सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा

Patanjali Yogpeeth Trust: Big blow to Baba Ramdev from Supreme Court, Patanjali will have to pay tax of Rs 4.5 crore
Patanjali Yogpeeth Trust: Big blow to Baba Ramdev from Supreme Court, Patanjali will have to pay tax of Rs 4.5 crore

Patanjali Yogpeeth Trust:  आपको बता दें कि बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, बता दें कि कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें ट्रस्ट को योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सेवा कर का भुगतान करने को कहा गया था। तो वहीं जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ के पांच अक्टूबर, 2023 को आए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

4.5 करोड़ रुपये का भरना होगा टैक्स

Patanjali Yogpeeth Trust: आपको बता दें कि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ रेंज के आयुक्त ने अक्टूबर, 2006 से मार्च, 2011 के लिए जुर्माना और ब्याज सहित लगभग 4.5 करोड़ रुपये के सेवा कर की मांग की थी। इसके जवाब में ट्रस्ट ने दलील दी थी- वह ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है जो बीमारियों के इलाज के लिए हैं। कहा गया- था कि ये सेवाएं ‘स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा’ के तहत कर-योग्य नहीं हैं, अब पतंजलि को ये 4.5 करोड़ रुपये भरने होंगे। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क चुकाना होगा।

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