Punjab News: पंजाब सरकार द्वारा पिछले साल भर्ती किए गए पटवारियों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 1090 पटवारियों को ट्रेनिंग और बेसिक वेतन मिलने की उम्मीद टूट गई है। दरअसल इनके खिलाफ पुराने भर्ती हुए पटवारियों ने हाईकोर्ट (HC) में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट (HC) ने नए पटवारियों की डेढ़ साल की बजाय, एक साल की ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के दिन से तीन वर्ष तक 19900 रुपए बेसिक वेतन देने के नियम पर रोक लगा दी है।rn
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ये है पूरा मामला rn
आपको बता दें कि नवनियुक्त पटवारियों की ट्रेनिंग सरकार द्वारा डेढ़ साल की बजाय, एक साल के लिए की गई थी और उन्हें ज्वाइनिंग के पहले दिन से तीन साल तक 19900 रुपए बेसिक वेतन देने के नियम बनाए गए थे। लेकिन उक्त नियमों के लागू होने के बाद से पहले से भर्ती 710 पटवारियों द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के कारण इन नियम एवं शर्तों के लागू होने पर रोक लगा दी है। rn
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पंजाब मल पटवारी (वर्ग-3) सेवा नियम संशोधन 2023 लागू नहीं rn
दरअसल पंजाब सरकार द्वारा पंजाब मल पटवारी (वर्ग-3) सेवा नियम संशोधन 2023 लागू नहीं हो सका है। बता दें कि हाईकोर्ट (HC) में दायर की गई रिट पटीसन मनिंदरजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब सरकार और अन्य सीडब्ल्यूपी 8681-2023 दिनांक 12 जुलाई 2023 के तहत जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत में वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे पटवारी जो कि एक वर्ष की ट्रेनिंग भी पूरा कर चुके है। उन पर पटवारी सेवा नियम 1966 के अंतर्गत निर्दारित शर्तों पर नियम लागू करने हेतु जारी किये गये हैं।rn
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तो वहीं इसके बाद राजस्व एवं पुनर्वास विभाग पंजाब की ओर से 28 जुलाई 2023 को निदेशक भूमि अभिलेख, पंजाब, जालंधर को लिखे पत्र में कहा गया- उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए 1090 पटवारियों का प्रशिक्षण पंजाब राजस्व पटवारी (वर्ग-3) सेवा नियम, 1966 के अनुसार, एक वर्ष की पटवारी स्कूल ट्रेनिंग और 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग कुल मिलाकर डेढ़ वर्ष की ट्रेनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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तो वहीं अदालत के उक्त फैसले से जहां सरकार द्वारा पंजाब माल पटवारी (वर्ग-3) सेवा नियम, 1966 में किए गए संशोधन को झटका लगा है, वहीं ट्रेनिंग पूरी कर चुके नवनियुक्त पटवारियों को अब डेढ़ साल की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। rn