RBI यानी भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के चलते मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तो वहीं आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि सोने के बदले लोन देने वाली कंपनी पर यह जुर्माना विनियामक अनुपालन में खामियों के आधार पर लगाया गया है। इसका इरादा ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को परिभाषित करने का नहीं है।rn
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च 2021 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के संबंध में एक वैधानिक निरीक्षण किया, और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, पर्यवेक्षी पत्र और उसी से संबंधित सभी की जांच से पता चला था कि मणप्पुरम फाइनेंस ने 90 दिन से ज्यादा समय से लंबित बकाये को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया था। rn
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कंपनी ने वित्त वर्ष 2011 के दौरान भी कुछ खातों में अनिवार्य लोन से लेकर अमाउंट तक के रखरखाव को भी सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा, नियामक ने यह भी कहा कि, दंडात्मक कार्रवाई कंपनी से असंतोषजनक प्रतिक्रिया पर आधारित है। rn