Same-Sex Marriage: समलैंगिक शादी को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा-

First Ever News Admin
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First Ever News, Same-Sex Marriage: सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता नहीं मिली पाई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सेम सेक्स मैरिज पर अपना फैसला सुनाया है। दरअसल अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। rn

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आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- ये अधिकार संसद अधीन है, हालांकि कोर्ट ने समलैंगिकों को बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को ये आदेश दिया है कि समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाएं जाएं। rn

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तो वहीं फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी ने कहा- आज कुछ अवसर थे जो मुझे लगता है कि विधायकों और केंद्र सरकार के लिए छोड़ दिए गए हैं जिन्होंने विवाह के संबंध में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, rn

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इसके बाद कहा कि हमें उम्मीद है कि उनकी कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि नागरिक संघों को मान्यता दी जाए और विवाह के सहवर्ती तत्वों को कम से कम नागरिक संघों के संबंध में कानून में लाया जाता है।rn

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तो वहीं वकील ने आगे कहा- मैं यह भी कहूंगी कि कांग्रेस और राज्यों में सत्ता में मौजूद अन्य सरकारों के पास चिकित्सीय निर्णय लेने के लिए साझेदार के अधिकारों की मान्यता को कानून में लाने के कई अवसर हैं, क्योंकि वे हेल्थ पर कानून बना सकते हैं, वे रोजगार से जुड़े भेदभाव पर विचार कर सकते हैं।rn

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उन्होने आगे कहा- बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर हमने कुछ भी सुना जो सर्वसम्मत था तो वह यह था कि समलैंगिक नागरिकों के अधिकार हैं, समलैंगिक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और राज्य सरकारें उनकी रक्षा कर सकती हैं।rn

तो वहीं याचिकाकर्ताओं में से एक और कार्यकर्ता अंजलि गोपालन का कहा- हम लंबे समय से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। गोद लेने के संबंध में भी कुछ नहीं किया गया, गोद लेने के संबंध में सीजेआई ने जो कहा वह बहुत अच्छा था लेकिन यह निराशाजनक है कि अन्य न्यायाधीश सहमत नहीं हुए। यह लोकतंत्र है लेकिन हम अपने ही नागरिकों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।rn

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