Citizenship Amendment Act (CAA): केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम य़ानी CAA (Citizenship Amendment Act) को लागू कर दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 11 मार्च यानी आज से यह कानून देशभर में लागू हो गया है। दरअसल CAA को लेकर सरकार का मानना है, कि CAA केवल मुस्लिम-बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है।
आखिर क्या है Citizenship Amendment Act?
आपको बता दें कि सीएए CAA यानी की नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी (Citizenship Amendment Act) कानून के तहत तीन पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। तो वहीं दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई ) को नागरिकता दी जाएगी।
साल 2019 में कानून पास हो गया था
आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस कानून य़ानी CAA (Citizenship Amendment Act) को साल 2019 में ही पास कर दिया था। दरअसल 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में सीएए (CAA) को पारित किया गया था। जिसके बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक की मंजूरी दे दी थी, इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 105 वोट पड़े थे।